इजराइल-लेबनान समुद्री समझौते के खिलाफ याचिका खारिज
तेल अवीव| इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें सरकार को लेबनान के साथ समुद्री सीमा तय करने वाले ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी देने से रोकने का आह्वान किया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को अदालत में तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने दक्षिणपंथी समूहों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत चार याचिकाओं को खारिज करने का फैसला किया।
याचिकाओं में दावा किया गया है कि सरकार को 1 नवंबर के आम चुनावों से पहले सौदे को समाप्त नहीं करना चाहिए और सरकार के इस कदम को फास्ट-ट्रैकिंग करने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता है। अदालत से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया।
अदालत ने फैसले के कारणों को तुरंत प्रकाशित नहीं किया। फैसला इस सप्ताह के अंत में होने वाले मतदान में सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सौदे का मार्ग प्रशस्त करता है।
रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज ने इस फैसले का स्वागत करते हुए एक ट्वीट में कहा, यह हमें आने वाले दिनों में लेबनान के साथ समुद्री सीमा पर महत्वपूर्ण समझौते को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा।
उन्होंने कहा कि यह सौदा पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ एक अच्छा और सही समझौता है।
11 अक्टूबर को, इजराइल और लेबनान ने ऐतिहासिक सफलता की और उनके बीच एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
एक अंतिम सौदा पड़ोसी देशों को भूमध्य सागर के नीचे प्राकृतिक गैस क्षेत्रों का दोहन करने की अनुमति देगा।
जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा कि यह सुरक्षा को मजबूत करेगा और अर्थव्यवस्था में अरबों को इंजेक्ट करेगा। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल औन ने शर्तों को संतोषजनक बताया।
समझौते का विवरण, जो भूमध्य सागर के 860 वर्ग किमी को कवर करता है, जारी नहीं किया गया है।