तोशखाना मामले में पाक चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य करार दिया
इस्लामाबाद| पाकिस्तान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को आम सहमति के फैसले में, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया और फैसला सुनाया कि पीटीआई अध्यक्ष अब नेशनल असेंबली का सदस्य नहीं रहेंगे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी ने कहा कि खान ने एक झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया जो भ्रष्ट आचरण में शामिल पाया गया। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह 22 करोड़ पाकिस्तानियों पर हमला है। राजधानी के रेड जोन में कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया, जहां इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कमान में कम से कम 1,100 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था।
इस अधिकारी की सहायता के लिए पांच पुलिस अधीक्षक, छह पुलिस उपाधीक्षक थे। जियो न्यूज ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध शुरू करने पर कानून प्रवर्तन एजेंसी ने आंसू गैस के गोले छोड़े। एक नोटिस के मुताबिक, ईसीपी ने सभी संबंधित पक्षों या उनके वकीलों को आयोग के सचिवालय में पेश होने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने 19 सितंबर को तोशाखाना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली ईसीपी की पांच सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
तोशखाना फारसी मूल का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'खजाना घर' है। कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग, विभिन्न राज्यों के प्रमुखों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों, राज्यों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।
तोशखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को दी जाती है। 19 सितंबर को हुई मामले की आखिरी सुनवाई के दौरान, इमरान खान के वकील अली जफर ने स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल ने 2018-19 के दौरान प्राप्त कम से कम चार उपहार बेच दिए थे।
वकील ने ईसीपी को अवगत कराया, "उपहार 58 मिलियन रुपये में बेचे गए और उनकी रसीदें मेरे मुवक्किल द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के साथ संलग्न थीं।" जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि खान ने चुनाव निकाय को सौंपे गए लिखित जवाब में 2021 तक उपहारों का विवरण प्रदान किया है। पीटीआई के वकील ने तर्क दिया, "यदि निकाय को किसी भी विवरण पर संदेह है तो ईसीपी जांच करता है लेकिन इस मामले में चुनाव निकाय ने कोई आपत्ति नहीं जताई।" वकील ने ईसीपी को बताया कि 2019-20 में, खान को 1.7 मिलियन पाकिस्तानी रूपए के उपहार मिले। ईसीपी के एक सदस्य ने सरकारी खजाने से उपहार खरीदने के लिए आय के स्रोत के बारे में पूछा। इस पर वकील ने कहा कि वह आयोग को ब्योरा नहीं देंगे।