मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने प्रारंभ किया स्क्रैप पॉलिसी का क्रियान्वयन
भोपाल। मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित की गई मोटर यान स्क्रैपिंग पॉलिसी का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गत 23 सितंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर मोटरयान नियम 2021 (यान स्क्रैपिंग सुविधा का राजिस्ट्री करण और कार्य) लागू किए हैं। श्री राजपूत ने बताया कि मोटर यान स्क्रैपिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण कारी वाहनों को चरण बद्ध तरीके से समाप्त कर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाहन स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक अनुपयुक्त वाहन हैं, जिनमें लगभग 5 लाख वाहन मध्यप्रदेश राज्य में हैं। पुराने वाहनों के संचालन में ईधन व रखरखाव पर ज्यादा लागत आती है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग पालिसी लागू होने पर वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उघोग को औपचारिक रूप दिया जा सकेगा तथा ऑटोमेटिव, स्टील और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए कम लागत में कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। यदि कोई वाहन स्वाचालित फिटनेस परीक्षण या पुनः परीक्षण में विफल रहता है तो इसे एंड ऑफ लाइफ वाहन घोषित किया जाएगा और ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ट वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र के माध्यम से स्क्रैप कराना होगा।
वाहन पंजीयन शुल्क में मिल रही पूर्णतः छूट :
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि स्क्रैप किए गए वाहनों के विरुद्ध खरीदे गए नए वाहनों के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार द्वारा वाहन पंजीयन शुल्क में पूर्णता छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार भी ऐसे परिवहन यानों के मोटर यान कर में 15 फीसदी तक व गैर-परिवहन यानों के मोटर यान कर में 25 फीसदी तक छूट प्रदाय करने पर विचार कर रही है। 21 अक्टूबर 2022 से 15 साल से अधिक सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना होगा तथा समस्त श्रेणी के भारी वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्यतः स्वचालित फिटनेस केंद्र से ही कराना होगा।
ऐसे होगा वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र का पंजीयन :
परिवहन आयुक्त मप्र मुकेश जैन ने बताया कि रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त को आवेदन कर सकता है। उक्त आवेदन के साथ 1 लाख रुपए का गैर वापसी योग्य प्रशंस्करण शुल्क देना होगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी के रुप में जमा करनी होगी। आवेदन को निगमन का प्रमाण पत्र या दुकान अधिनियम पंजीकरण या उद्यम आधार, वैध माल और सेवा कर पंजीकरण तथा वैध स्थायी खाता संख्या का प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के पास ऑरेंज जोन औद्योगिक क्षेत्र में ही भूमि होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ट वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र का पंजीयन 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसका नवीनीकरण पुनः 10 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
वर्चुअल इंवेस्टर्स मीट से दिए सवालों के उत्तर :
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि परिवहन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर हाल ही में वर्चुअल इंवेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस मीट की अध्यक्षता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने द्वारा की गई। इंवेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक जॉन किंग्सले द्वारा प्रदेश की आकर्षक औद्योगिक नीति एवं ईज आफ डूइंग बिजनेस पर प्रकाश डाला गया। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा तथा परिवहन आयुक्त मुकेश जैन के अतिरिक्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कांफ्रेंस में हिस्सा लेकर इंवेस्टर्स के प्रश्नों का उत्तर दिया गया।
इनका कहना है :-
ऐसे पुराने अनुपयुक्त वाहन के सड़क से हटने पर जहां वायु प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा।
गोविंद सिंह राजपूत
मंत्री
परिवहन एवं राजस्व, मप्र