बिना मंजूरी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स संचालन पर लगेगा जुर्माना
भोपाल । मध्यप्रदेश में बिना मंजूरी सिनेमाघर संचालन पर अब कड़ा जुर्माना लगेगा। प्रदेश में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के संचालन के लिए नए नियम लागू किए गए है। नगर निगमों में संचालन की मंजूरी देने का अधिकार अब आयुक्त के हाथ में होगा। नगरीय क्षेत्रों में इसकी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है।
बिना मंज़ूरी के संचालन करने पर अब लगेगा 50 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी संचालन किया गया तो पांच हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगेगा। पहले सारे अधिकार और निर्णय वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन थे। बाद में इन्हें नगरीय विकास एवं आवास के तहत किया गया। अब फिर से संचालन को लेकर नए नियम लागू किए गए है। निजी स्तर पर जमीन के उपयोग संचालन मंजूरी के लिए कार्रवाई के प्रावधान किए गए है।