बिलासपुर । चुनाव चिन्ह के आबंटन के बाद आज कलेक्टर ने प्रेक्षकों की मौजूदगी में चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता से प्रत्याशियों को अवगत कराते हुए पालन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यो से संबंधित जानकारी देने के लिए प्रेक्षकों के अलावा रिटर्निंग अधिकारियों समेेत निर्वाचन से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी पूरे समय तैयार हैं। प्रेक्षकों ने बताया के प्रत्याशियों को मतदान के पूर्व तीन बार चुनावी लेखों की जांच करानी होगी। बैठक में सामान्य प्रेक्षक नाइली ईते, कुमार प्रशांत, उदयन मिश्रा, व्यय प्रेक्षक आर भूपति, अजय कुमार अरोरा, हर्षद सदाशिव आराधी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए सभा स्थल, रैली जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहन सभी के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सुविधा एप्प का उपयोग भी किया जा सकता है। अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी को कोई शिकायत करनी है तो सी विजिल एप्प के जरिए प्रत्याशी अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। सी विजिल एप्प में की गई शिकायत में 24 घंटे के भीतर कार्यवाही की जाती है। बैठक में प्रेक्षको ने डूज और डोन्ट के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए वे प्रेक्षकों से संपर्क कर अथवा दूरभाष पर जानकारी ले सकते हैं। व्यय प्रेक्षको ने बताया कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से लेकर मतगणना तक अपना अभिलेख अद्यतन रखना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने से मतगणना तक प्रत्याशी किसी व्यक्ति को 9 हजार 999 रूपये तक नगद भुगतान कर सकता है। 10 हजार या इससे ज्यादा की राशि का भुगतान उन्हें चेक या अन्य बैकिंग माध्यमों से करना होगा।
बैठक में व्यय प्रेक्षकों ने बताया कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के अभिलेखों का पहली जांच 6 नवम्बर को, दूसरी 10 नवम्बर को एवं तीसरी जांच 15 नवम्बर को जिला पंचायत सभाकक्ष में होगी। बैठक की शुरूआत में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा आदर्श आचरण संहिता की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पोस्टर, बैनर, पाम्पलेट छपवाने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन देने के साथ ही लागत मुद्रक की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
हर प्रकार के पॉम्पलेट में नीचे प्रकाशक का नाम और प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नामांकन दाखिल करने से लेकर मतगणना तक प्रत्याशी को खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा रखना जरूरी होगा। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के परिधि में प्रत्याशी किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते एवं 200 मीटर की परिधि में प्रचार के लिए कोई कार्यालय नहीं बनाया जा सकता। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी, एडीएम आरए कुरूवंशी, सभी रिटर्निंग ऑफिसर सहित प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे।