बड़े कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने को है। बताया जा रहा है कि एक नवंबर से बड़े कारोबार करने वाली कंपनियों को जीएसटी से संबंधित रसीदों को 30 दिन के भीतर पोर्टल में अपलोड करना होगा।यह नियम 100 

करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू होगा। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि नए नियम को लागू करने के पीछे उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है।

बताया जा रहा है कि जीएसटी के ई-इनवायसिंग पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर ने एक एडवाइजरी में जीएसटी अथारिटी को इनवायस जारी होने के 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। बताया जा रहा है कि आगे चलकर इसे सभी जीएसटी के टैक्सपेयर्स पर लागू किया जा सकता है। विभाग द्वारा इन दिनों जीएसटी चोरों पर कड़ी कार्रवाई भी जा रही है।