भोपाल। जहॉगिराबाद थाना पुलिस द्वारा सिंतबर 2012 में पकड़े गये अवैध हथियार रखने वाले दो आरोपियो को अदालत ने 1-1 साल के सश्रम कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारत सिंह रघुवंशी की कोर्ट ने दिया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय ने की। मिली जानकारी के अनुसार घटना 14 सितंबर 2012 की है। थाना पुलिस को सूचना मिली थी, कि कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक ( मृतक) अपने साथी आरिफ खान एवं नईम एवं अन्य के साथियो के साथ चार पहिया वाहन में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेकर के एन प्रधान चैराहा पहुचे हैं। खबर मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनो वाहनो को घेराबंदी कर रोका। पकड़ी गई गाड़ियों की तलाशी लेने पर आरोपी नईम एवं आरिफ से एक पिस्टप मय मैगनीज 3 राउंड भरे हुये और एक तलवार जब्त की गई थी। आरोपियो के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओ में मामला कायम किया गया था। सूनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनो को दोषी करार देते हुए आरोपी नईम एवं आरिफ को एक-एक साल की जेल सहित एक-एक हजार रुपए के जुर्माना से भी दण्डित किया है।